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राज्य सरकारें 31 जुलाई तक करें One Nation One Ration Card योजना को लागू- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आदेश दिया है कि सभी राज्य सरकारों को 31 जुलाई तक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (one nation, one ration card) योजना लागू करनी चाहिए।

इस योजना के जरिए प्रवासी मजदूरों को देश के किसी भी हिस्से में राशन लेने की सुविधा मुहैया कराता है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाभ और कल्याण के लिए कई अन्य निर्देश भी दिए हैं।

निर्देश

1 – सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि असंगठित और प्रवासी मजदूरों रजिस्ट्रेशन करने के लिए NIC के परामर्श से एक पोर्टल बनाएं और 31 जुलाई, 2021 से पहले प्रक्रिया शुरू करें।

2 – राज्य सरकार 31 जुलाई तक प्रवासी मजदूरों को राशन देने की स्कीम शुरू करें और ऐसी योजनाएं महामरी तक जारी रखना होगा।

3 – जिन राज्यों ने अभी तक वन नेशन वन राशन स्कीम की शुरुआत नहीं की है वो 31 जुलाई के पहले इसकी शुरुआत करें।

4- राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रवासी मजदूरों से संबंधित सभी संस्थाओं और कॉ्नट्रेक्टरों को इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन ((Regulation of Employment and Conditions of Service Act) 1979 के तहत रजिस्टर करें।

5 -राज्य सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि जहां भी बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर हों वहां सामुदायिक भोजनालय शुरू करें। यह किचन तब तक चालू रहे जब तक यह महामारी रहे।

जस्टिस अशोक भूषण और एम आर शाह ने इस मामले को स्वत: संज्ञान में लेकर प्रवासी मजदूरों की समस्याएं और उनके कल्याण के लिए आदेश दिया है। 24 मार्च को बेंच ने आदेश दिया था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन मुहैया कराना चाहिए। इसके साथ ही ये भी कहा है कि उन प्रवासी मजदूरों के लिए कम्युनिटी किचन चलाना चाहिए, जो कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन के चलते फंसे हुए हैं।

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